चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल दफ्तर में 92 लॉ अफसरों की नियुक्ति की मामले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और सभी नवनियुक्ति लॉ अफसरों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस का जबाव 24 फरवरी तक दाखिल करने को निर्देश दिए है। बता दें कि एडवोकेट जनरल आफिस में नियुक्त किए गए 92 लॉ अफसरों की नियुक्ति को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने सभी 92 लॉ अफसरों को हटाने और इस पद पर नियुक्ति के लिए नियम बनाने की मांग की है।

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