यमुनानगर के बापा गांव में बीते साल हुए हॉरर किलिंग मामले में जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मृतक लड़की के माता-पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

घटना करीब एक साल पहले की है जब मृतका मंजीत गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम संबंधों के चलते घर से लुधियाना चली गई थी। ये सब मंजीत के मां बाप को नागवार गुजरा और उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत अपनी लड़की कोअपने घल लाकर उसे जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं लड़की के मां-बाप ने अलसुबह ही मंजीत का दाहसंस्कार कर दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने अधजले शव को अपने कब्जे में ले लिया. था।

इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद भी मंजीत के मां बाप को कोई मलाल नहीं था। जिला कोर्ट ने तमाम पहलुओं पर नजर रखते हुए शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया और दोनों आरोपियों को हॉरर किलिंग के आरोप में दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

इससे पहले भी हॉरर किलिंग कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर अदालतों ने कड़ फैसले सुनाये है। लेकिन बावजूद इसके आज भी प्रदेश में झूठी शान की खातिर आज भी हॉरर किलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है।

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