दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाइवे नंबर एक की 6 लेनिंग के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश जारी किए है कि 31 मार्च 2015 तक नेशनल हाइवे नंबर एक की 6 लेनिंग का निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि हाइवे को सिक्स लेनिंग का सारा काम सोमा कंपनी को ही करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टोल प्लाजा को शिफ्ट करने की बात भी मान ली है। वहीं, नीलोखेड़ी टोल प्लाजा करनाल और घरौंडा के बीच शिफ्ट किया जाएगा।

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